जयपुर जिले में 7 हजार 232 प्रकरणों का निस्तारण


जयपुर। जयपुर जिले में राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार अभियान के चौथे चरण के पहले सप्ताह के चार दिनों में उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर एवं तहसीलदारों के स्तर पर आयोजित शिविरों में 7 हजार 232 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। जिला कलक्टर श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि उपखण्ड अधिकारियाें एवं सहायक कलक्टर स्तर पर आयोजित शिविरों में 631 एवं तहसीलदारों के स्तर पर शिविरों में 7 हजार 601 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है।
जिला कलक्टर ने बताया कि उपखण्ड अधिकारियों एवं सहायक कलक्टर के स्तर पर शुक्रवार को आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविरों में 144 तथा तहसीलदारों के स्तर पर कैम्पों में एक हजार 741 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। एसडीएम व एसीएम के स्तर पर शिविरों में एक्ट 53 में आपसी सहमति से विभाजन के 17 तथा एक्ट 88 में खातेदारी अधिकार के 29 प्रकरण निस्तारित करते हुए मौके पर कैम्पों में लोगों को लाभान्वित किया गया। एक्ट 136 के तहत इन्द्राज दुरूस्ती के 27, एक्ट 188 में स्थाई निषेधाज्ञा के 18, नामान्तकरण अपील के 2, इजराय के 1, रास्ते संबंधी 3, धारा 83, 183 व 212 आर.टी. अधिनियम के 45 तथा पत्थरगढ़ी के 02 प्रकरणों सहित 144 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें 121 पुराने व 23 नये प्रकरण शामिल है।
जिला कलक्टर ने बताया कि तहसीलदारों के स्तर पर राजस्व लोक अदालतों में शुक्रवार को आयोजित हुए शिविरों में 1 हजार 741 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें एल.आर.एक्ट 135 के तहत नामान्तकरण के 434, खाता दुरूस्ती के 202, खाता विभाजन के 105 व सीमाज्ञान के 6 प्रकरणाें का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 422 राजस्व रिकार्ड की नकल प्रदान की गई। गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार के 5 तथा 539 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही सीमाज्ञान के लिए 20 आवेदन भी प्राप्त किये गये।