

बीकानेर। विश्व उपभोक्ता दिवस के अंतर्गत चल रहे अभियान के तहत शनिवार को रानी बाजार वैभव इंग्लिश स्कूल में उपभोक्ता संरक्षण समिति की महिला प्रकोष्ठ की ओर से स्कूली छात्र-छात्राओ में उपभोक्ता जागरूकता के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्टि की अध्यक्षता करते हुए उपभोक्ता संरक्षण समिति महिला प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष सुनीता गौड़ ने उपभोक्ता जागरूकता के बारे में जानकारी दी और करीब 200 छात्र छात्राओ को शपथ दिलाकर उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस अवसर पर सुनीता गौड़ ने कहा कि उपभोक्त संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को पूरी सुरक्षा और अधिकार प्रदान किये गये है, जिनके लिए हम जागरूक होकर अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते है। उन्होने बताया कि इस अधिनियम में सामान खरीदने वाले सामान्य सेवाऐं प्राप्त करने वाले व्यक्ति उपभोक्ता कहलाते है। इसके तहत वस्तु व सेवाओं के विपणन के विरूद्ध पुरी सुरक्षा मिलती है। इसके लिए क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है। इस सम्बंध में वस्तु की मात्रा, किस्म व शुद्धता का प्रमाण भी सूचना के अधिकार में प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुओं के चयन का अधिकार भी उपभोक्ताओं को दिया गया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण के लिए जिलामंच, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग में भी सुनवाई का अधिकार मिला हुआ है। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सदस्य जमना बारूपाल ने उपभोक्ताओं को जागरूकताओं से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहां कि उपभोक्ता वस्तु खरीदते समय उसका बिल संभाल कर रखें और उसकी वारंटी के दौरान अगर कोई वस्तु खराब होती है तो बदलवाने का अधिकार रखता है। उन्होंने ने बताया कि वस्तु की गुणवता की पूरी जानकारी रखकर ही उत्पाद खरीदना चाहिए, यदि किसी उत्पाद को लेकर संशय है तो उसकी जांच भी करवायी जा सकती है। खाद्य पदार्थाे में मिलावट के प्रति भी उपभोक्ता को सतर्क रहना चाहिए। शाला के संचालक कमल कुमार सोलंकी ने शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में ली जा रही सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपभोक्ताओं से सम्बंधित बाजार में खरीदने वाले खाद्य पदार्थ और इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होने ‘‘जागो उपभोक्ता जागो’’ के अन्तर्गत ‘‘जन-जागृति अभियान’’ चलाने का आह्वान किया।