

अनिल का आरकॉम मुकेश की जियो को फिलहाल संपत्ति नहीं बेच सकेगा, बांबे हाईकोर्ट और एनसीएल का फैसला बरकरार
नई दिल्ली। अनिल अंबानी का आरकॉम, मुकेश अंबानी के जियो को फिलहाल अपनी संपत्ति नहीं बेच सकेगा। संपत्ति बेचने पर बांबे हाईकोर्ट और एनसीएल की ने रोक लगा रखी है। इसी रोक के खिलाफ आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बांबे हाईकोर्ट और एनसीएलटी से लगी रोक को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
आरकॉम 25 हज़ार करोड़ की संपत्ति को बेचकर बैंक और दूसरे कर्जदाताओं के पैसे चुकाना चाहता है। बांबे हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल के संपत्ति नहीं बेचने के आदेश के खिलाफ आरकॉम की याचिका को खारिज कर दिया था। स्वीडन की कंपनी एरिक्सन ने आरकॉम के खिलाफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल से आदेश हासिल किया था।
अनिल अंबानी की आरकॉम ने दिसंबर 2017 में मुकेश अंबानी की जियो के साथ अपना अधिकांश स्पेक्ट्रम, फाइबर, टावर और दूसरी संपत्तियां बेचने का करार किया था। लेकिन एरिक्सन द्वारा आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल से आदेश हासिल करने के बाद ये संपत्ति आरकॉम नहीं बेच पा रही है।