

कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पटियाला हाउट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस की चार्जशीट में थरूर को संदिंग्ध आरोपी माना गया है.
पुलिस ने इस मामले में शशि थरूर को आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और 498A (वैवाहिक जीवन मे प्रताड़ना) के लिए आरोपी माना है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. कोर्ट इस पर 24 मई को सुनवाई करेगी.
आपको बता दें कि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की दिल्ली के एक होटल में 17 जनवरी 2014 को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. पुलिस ने होटल के कमरे से सुनंदा के शव को बरामद किया था.
जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी. अब 4 साल बाद पुलिस ने कोर्ट में मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहले शशि थरूर के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया था.
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद शशि थरूर ने इस मामले को लेकर दो ट्वीट किए हैं. पहले ट्वीट में थरूर ने लिखा, सुनंदा पुष्कर को जो भी जानता है कि वो किसी के उकसाने पर आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती है. साढ़े चार साल की जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची, जो उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है.
इसके बाद दूसरे ट्वीट में थरूर ने लिखा है कि 17 अक्टूबर को लॉ ऑफिसर ने दिल्ली हाईकोर्ट में बयान दिया था कि इस मामले में उनको किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. लेकिन 6 महीने के बाद अब वो कह रहे हैं कि मैंने उसको सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाया, यह अविश्वसनीय है.
गौरतलब है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सुनंदा पुष्कर मामले की जांच SIT को सौंपी जाए. स्वामी की इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीति हित की याचिका बताते हुए खारिज कर दिया था. कोर्ट ने स्वामी से पूछा था कि अगर आपके पास सबूत थे, तो आपने पहले क्यों नहीं पेश किए.