

जयपुर। जयपुर जिले में आगामी एक मई (मंगलवार) से ‘राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार अभियान के चौथे चरण का आगाज होगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालते लगाकर शिविरों में राजस्व से सम्बंधित विभिन्न प्रकरणों का समाधान करते हुए ग्रामीणों को राहत दी जाएगी।
जिला कलक्टर श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण फ्लेगशिप कार्यक्रम के तहत लगातार चौथे वर्ष जिले की पंचायतों में राजस्व अदालतों के माध्यम से मौके पर जनता को लाभान्वित करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियों की है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से सम्बंधित 15 विभाग भी इन शिविरों में जनता को मौके पर लाभान्वित करेंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में पहली बार प्रदेश में इस अभियान का श्रीगणेश किया था। तब से लेकर अब तक गत तीन वर्षों के सफर में जयपुर जिले में इस अभियान के तहत 2 लाख 65 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। गत वर्ष तृतीय चरण में जयपुर जिले में 874 शिविरों में 96 हजार 431 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था।
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप चौथे चरण के अभियान की सफल क्रियान्विति के लिए जिले के राजस्व अधिकारियों को कैम्पों के सुव्यवस्थित आयोजन एवं चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बंध में राजस्व अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई है तथा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से भी उनसे संवाद कर निर्देश जारी किए गए है। तीस जून तक जारी रहने वाले इस अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में खाता विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामांतरण एवं राजस्व अभिलेख में रिकार्ड के शुद्धीकरण सहित जनता की सुविधा के लिए कई प्रकार के कार्य मौके पर सम्पादित किए जाएंगे। अभियान के शिविरों का निरीक्षण एवं दैनिक आधार प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए भी अधिकारियों को दायित्व सुपर्द करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है।
श्री महाजन ने बताया कि राजस्व लोक अदालतों के तहत राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमें एवं इजराज से सम्बंधित कार्य होंगे। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लम्बित प्रार्थना पत्रा एवं नामांतरण तथा धारा-91 की कार्यवाही के सम्बंध में लम्बित अपीलों के कार्य होंगे। इसके साथ ही विभिन्न तरह के लम्बित वादों एवं प्रार्थना पत्राों के संदर्भ में प्रकरणों को आवश्यकतानुसार लोक अदालतों में विचारार्थ रखा जा सकेगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि न्याय आपके द्वार अभियान के शिविरों में बंद रास्तों को खुलवाने, संकडे रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा नये रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता सम्बंधी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। सम्बंधित ग्राम पंचायत के स्तर पर नामांतरण के सभी प्रकरणों का निस्तारण वहां लगने वाले शिविरों में किया जाएगा। इसके लिए राजस्व अधिकारियों एवं सम्बंधित कार्मिकों आवश्यक तैयारियां करने के लिए पाबंद किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी अभियान में राजकीय भूमि के कृषि भूमि से सम्बंधित नियमन के प्रकरण, सरकारी भूमि पर बने आवासों के नियमन के प्रकरण, आबादी विस्तार के प्रकरण, पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर के दिन इनका निस्तारण किया जाएगा। लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिए जाने से सम्बंधित कार्य तथा राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय त्राुटि के कारण गलत जानकारी को दुरूस्त करते हुए शुद्धीकरण की कार्यवाही भी शिविरों में होगी। नवीन राजस्व ग्रामों के लिए नॉम्र्स के अनुसार प्रकरण भी इन शिविरों में तैयार किए जा सकेंगे।
श्री महाजन ने बताया कि जिले में इन शिविरों में राज्य सरकार के निर्देर्शों के अनुसार व्यकितगत लाभ की योजनाओं से सम्बंधित 15 विभागों राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पशुपालन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिाकी, कृषि एवं उद्यानिकी, सैनिक कल्याण, आयुर्वेद, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आयोजना व श्रम विभाग के अधिकारी और कार्मिक मौके पर उपस्थित रहकर अपनी योजनओं एवं कार्यक्रमों से शिविरों में ग्रामीणों को लाभांवित करेंगे। इसके अलावा जिले के बैंकर्स को भी राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार अभियान में वित्तीय समावेशन व भामाशाह योजना के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने के निर्देश दिये गए हैं। बैंकर्स से अभियान के पर््रत्येक शिविर में बैंकिंग कॉरसपोेंडेंस (बीसी) को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए पाबन्द करने को कहा गया है। ये बीसी शिविरों में लोगों से भामाशाह योजना एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के फोर्म लेने जैसी कार्यवाही मौके पर संपादित करेंगे। बैंकर्स को इन शिविरों में स्वीकृत ऋणों के चैक भी लाभान्वितों को वितरित करने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए है।
जिला कलक्टर ने बताया कि काश्तकारों की जमाबंदियों में त्राुटियों एवं लम्बित नामांतरणों के प्रकरणों के चिन्हित किए जाने के लिए सम्बंधित ग्राम पंचायत पर राजस्व लोक अदालत अभियान से पूर्व सभी राजस्व ग्रामों की जमाबंदी का पठन कर उनसे सम्बंधित आवेदन तैयार करने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभियान के दिन उनका निस्तारण सम्भव हो सके। इसके लिए पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों का कार्यक्रम पूर्व में ही निर्धारित करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही छंटनी किए गए मुकदमों में भी सम्बंधित पक्षकारों को सुनवाई के लिए समय पर सूचना पत्रा जारी करने को कहा गया है।
उन्होंने बताया कि अभियान में सांसदगण, विधायकगण, जिला प्रमुख एवं पंचायत समिति प्रधानों सहित सभी जनप्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत वार आयोजित होने वाले शिविरों के कार्यक्रम की प्रति उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। साथ ही बार एसोसिएशन की भागीदारी से ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों को समाधान कैम्पों में कराने के लिए कार्यक्रम की प्रति स्थानीय बार एसोसिएशन को भी उपलब्ध कराने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए है।