हाफिज सईद को परेशान न किया जाए : लाहौर हाई कोर्ट


मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह हाफिज सईद को परेशान न करे और उसे सामाजिक कल्याण के कार्य करने दे. पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक मंगलवार को अपने एक आदेश में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, ‘अगले आदेश तक हाफिज सईद को किसी तरह से परेशान करने वाली नीति न अपनाई जाए.’

कोर्ट का यह आदेश हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) की याचिका पर आया है. याचिका में जेयूडी ने कहा था कि सरकार हाफिज सईद द्वारा संचालित सामाजिक कार्यों में मुश्किलें पैदा कर रही है. इसमें में यह दावा भी किया गया था कि पाकिस्तान की सरकार भारत और अमेरिका के दबाव में आकर यह काम कर रही है.

लाहौर हाई कोर्ट ने ही पिछले साल नवंबर में मुंबई हमले के इस मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी की नजरबंदी खत्म कर दी थी. अदालत के ताजा आदेश से कुछ समय पहले ही अमेरिका के दबाव में पाकिस्तानी सरकार ने हाफिज सईद के मदरसों और कथित सामाजिक कल्याण से जुड़ी गतिविधियों पर शिकंजा कसना शुरू किया था.

उधर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकियों और आतंकी संगठनों की नई सूची में हाफिज सईद और मुंबई धमाकों के मुख्य आरोपित दाऊद इब्राहिम समेत 139 पाकिस्तानियों के नाम शामिल किए हैं. पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक इस सूची में संयुक्त राष्ट्र ने उन सभी आतंकियों का नाम शामिल किया है जो पाकिस्तान में रहते हैं या फिर पाकिस्तानी क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाले आतंकी संगठनों से जुड़े हैं.