श्रीडूंगरगढ़ : श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति से ज़मीन बेचने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
थाना अधिकारी के अनुसार, लखासर निवासी वीरेंद्र सिंह ने ठुकुरियासर निवासी डूंगाराम पुत्र मालाराम और नंदराम पुत्र कानाराम के खिलाफ रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपियों ने खुद को ठुकुरियासर की एक भूमि का मुख्त्यार आम (अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि) बताते हुए उसे बेचने का झांसा दिया।
9 लाख रुपये प्रति बीघा में हुआ सौदा
आरोपियों ने भूमि का सौदा 9 लाख 5 हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से तय किया। कुल भूमि मूल्य ₹43,80,200 तय हुआ, जिसमें से शिकायतकर्ता ने ₹6,50,000 की राशि 21 फरवरी 2025 को साइड पेपट के माध्यम से अदा कर दी।
सामने आई हकीकत — अनुसूचित जाति के नाम थी भूमि
कुछ समय बाद जब वीरेंद्र सिंह ने भूमि संबंधी दस्तावेज़ों की जांच की, तो पता चला कि उक्त ज़मीन अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी एवं भू-राजस्व अधिनियम के तहत ऐसी भूमि का विक्रय गैर-अनुसूचित जाति व्यक्ति को नहीं किया जा सकता।
धमकी देकर कहा — “पैसे तो हड़पने ही थे”
पीड़ित ने बताया कि जब उसने 10 अक्टूबर 2025 को आरोपियों से स्पष्टीकरण मांगा, तो डूंगाराम ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा, “मुझे तो आपसे पैसे हड़पने थे, और हड़प लिए।”
इस पर पीड़ित ने श्रीडूंगरगढ़ थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ ठगी और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस अब आरोपियों की भूमिका और धन के लेन-देन से जुड़ी साक्ष्य सामग्री जुटाने में लगी है।

