

नई दिल्ली। सोमवार से दिल्ली में ऑड-ईवन तीन शुरू होगा लेकिन इस बार ये बाकी दो अभियानों से अलग होगा। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक आर्ड-ईवन अभियान शुरू करने फैसला लिया था लेकिन एनजीटी ने शनिवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले में कई बदलाव किए हैं, पांच दिनों के इस ऑड-ईवन में किसी भी सरकारी अधिकारी, टू व्हीलर और महिलाओं को छूट नहीं मिलेगी, वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने ये भी कहा था कि आप जब तक ऑड-इवेन नहीं लागू करेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बता देते कि इसका क्या फायदा होगा। आप जिस तरह से ऑड-इवेन लागू कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीका से नहीं है। आपके पास पर्याप्त सीएनजी बसें नहीं हैं। एनजीटी ने कहा कि राव तुला राम की रेड लाइट का आपने कुछ नहीं किया। सोमवार को अगर रेड लाइट ठीक नहीं होगी तो हम आप पर और दिल्ली पुलिस के ऊपर 50000 का जुर्माना लगाएंगे। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को कहा कि अगर आप ऑड-ईवन लागू करते हैं तो हमारे निर्देश के अनुसार करें। ऑड-ईवन करना है या नहीं ये हम आप छोड़ते हैं, लेकिन अगर ऑड-ईवन लागू होगा तो हमारे निर्देशों के अनुसार ही होगा। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मौसम विभाग के साथ मीटिंग करें जब भी हालात खराब हैं।