

फिल्म ‘एक था टाइगर’ के प्रमोशन के दौरान सलमान खान पर अनुसूचित जाति के अपमान के आरोप में राजस्थान में मुकदमे दर्ज कराए गए थे. इस आरोप के खिलाफ कार्यवाही और जांच पर आज उच्चतम न्यायालय रोक लगा दी.
सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमों पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान समेत देश के दूसरे हिस्सों में दर्ज मुकदमों पर भी रोक लगाई है. इस मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.
दरअसल फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ का प्रमोशन करने के दौरान सलमान खान ने अपने डांस के टैलेंट को नापते हुए आपत्तीजनक शब्द का इस्तेमाल किया था. जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई थी. इसके साथ ही शिल्पा शेट्टी ने भी यह बताने के लिए कि वह घर पर कैसी दिखती हैं, इस आपत्तीजनक जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ओर न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अधिवक्ता एनके कौल के इस अनुरोध पर विचार किया कि सलमान खान के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगायी जाये. कौल ने कहा कि अभिनेता के खिलाफ दिल्ली , गुजरात , राजस्थान और मुंबई में कुछ मामले दर्ज किये गये हैं.
इस पर पीठ ने उनसे कहा कि सलमान के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण उपलब्ध कराया जाये. इसके बाद पीठ ने इन मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी. सलमान खान ने अपनी फिल्म के प्रचार के दौरान एक समुदाय के प्रति कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियां की थीं. इसे लेकर उनके खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति ( अत्याचार निवारण ) कानून के प्रावधानों के तहत अनेक मामले दर्ज किये गये थे.