सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन कंपनी की हस्तक्षेप याचिका की खारिज


सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म कोडियान के राईट्स बेचने के मामले में फिल्म स्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत की कंपनी मीडिया वन की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे पहले का आदेश लागू करें, जिसमें कहा गया है कि मीडिया वन कंपनी, एड ब्यूरो कंपनी को 03 जुलाई तक दस करोड़ रुपए का भुगतान करे। सुनवाई के दौरान मीडिया वन कंपनी ने कहा कि दस करोड़ रुपये में से 9 करोड़ 20 लाख रुपये लौटाए जा चुके हैं। केवल 80 लाख रुपये बाकी हैं और उसका लता रजनीकांत से कोई लेना-देना नहीं है। दरअसल लता के खिलाफ एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग ने 2015 में फर्जीवाड़े का केस दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि लता ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर फिल्म कोडियान के राईट्स बेचे। एड ब्यूरो का कहना था कि 2014 में उसने फिल्म के एक प्रोड्यूसर मीडिया वन को दस करोड़ रुपये उधार दिए थे। यह उधार तब दिए गए थे जब फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए पैसों की तंगी हो गई। उस कर्ज के लिए लता ने गारंटी दी थी। लता रजनीकांत मीडिया वन की एक डायरेक्टर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लता तीन महीने के भीतर पैसे नहीं देती हैं तो मीडिया वन कंपनी से पैसे वसूले जाएंगे।