बैंक खाते और पैन कार्ड से आधार को जोडऩे की अंतिम तिथि 31 दिसंबर


आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कहना है कि बैंक खाते, पैन कार्ड और मोबाइल सिम से आधार जोडऩे की समयसीमा मान्य और वैध है। इनकी अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बैंक खाते और पैन कार्ड से आधार को जोडऩे की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और सिम कार्ड से जोडऩे की आखिरी तारीख छह फरवरी है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे संदेशों का खंडन करते हुए यूआईडीएआई ने कहा कि यह अंतिम तिथियां पहले की तरह ही मान्य हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय की ओर से आधार या इसके अन्य सेवाओं के साथ जोड़े जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा, आधार अधिनियम को लागू किया जा चुका है। कल्याणकारी योजनाओं, बैंक खातों, पैन कार्ड और सिम कार्ड के प्रमाणन के लिए आधार जोडऩे की तमाम अधिसूचनाएं मान्य और वैध हैं। बयान में कहा गया है कि सात दिसंबर 2017 तक की कानूनी स्थिति यह है कि उच्चतम न्यायालय ने अभी तक आधार पर या इसके अन्य सेवाओं से जोड़े जाने वर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।