चार दशक बाद रिकॉर्ड में सही हुआ बालाबक्ष का नाम


जयपुर। जयपुर जिले की मौजमाबाद तहसील की ग्राम बिचून के बालाबक्ष पुत्र छोटूराम का राजस्व रिकॉर्ड में 4 दशक पूर्व गलती से नाम बालूराम पुत्र छोटूराम दर्ज हो गया था। राजस्व रिकॉर्ड की इस त्रुटि के कारण उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार अभियान के तहत ग्राम पंचायत मौखमपुरा में जब शिविर को आयोजन किया गया तो बालबक्ष ने शिविर प्रभारी एवं दूूदू के उपखण्ड अधिकारी श्री त्रिलोक चन्द मीना के समक्ष उपस्थित होकर अपने इस प्रकरण के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस गलती में सुधार कराने का आग्रह किया। शिविर प्रभारी ने मौजमाबाद के तहसीलदार श्री अमीलाल यादव को उक्त प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में दर्ज करते हुए जांच करने के निर्देश दिये। इस जांच में बालाबक्ष का दावा सही पाया गया। इस पर शिविर में मौके पर ही वांचित कार्यवाही करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में बालूराम के स्थान पर सही नाम बालाबक्ष दर्ज करते हुए डिक्री जारी की गई। चालीस वर्ष बाद मौखमपुरा के शिविर में की गई इस त्वरित कार्यवाही पर बालाबक्ष व शिविर में मौजूद अन्य लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्व विभाग की टीम का आभार जताया।