बीएनएस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पीएम मोदी की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है– डॉ राजेश्वर सिंह
भारतीय न्याय संहिता एक नए दौर की शुरूआत है – डॉ राजेश्वर सिंह
डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताईं बीएनएस की विशेषताएं, कहा- महिला सुरक्षा कानून एक मील का पत्थर है
दिवाकर सिंह
कलम ए राजस्थान
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई भारतीय न्याय संहिता की सराहना करते हुए डॉ राजेश्वर सिंह ने सरकार द्वारा लाई गई (बीएनएस) की एक महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में सराहना करते हुए इसे महिला सुरक्षा कानून में मील का पत्थर बताया। जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा और कानूनी संरक्षण को बढ़ावा देना है। 1 जुलाई 2024 से लागू होने के लिए अधिसूचित इस कानून में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा एवं सरक्षा का परिचारक बताया ।
डॉ सिंह ने बीएनएस के चैप्टर V को रेखांकित करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में यह अध्याय अपराधों को संबोधित करने के सर्वोपरि महत्व पर जोर देता है। बीएनएस में शामिल सेक्शन 69 यानी “धोखे से यौन संबंध बनाना” का उल्लेख करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि ये धारा लव जिहाद जैसी प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से धोखा देकर या शादी के झूठे वादों के माध्यम से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्तियों के लिए 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान करता है।
सेक्शन 70 यानी “नाबालिग के साथ गैंगरेप” के बारे में डॉ सिंह ने बताया कि बीएनएस 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के अपराधियों के लिए आजीवन कारावास या मौत की कड़ी सजा सुनिश्चित करता है, जिससे पीड़ित की उम्र के आधार पर सजा में पिछली असमानता समाप्त हो जाती है। इसी तरह सेक्शन 95 यानी “ अपराधों में बाल संलिप्तता की रोकथाम” की इस धारा का उद्देश्य यौन शोषण या अश्लील साहित्य सहित किसी भी आपराधिक गतिविधि में बच्चों की भागीदारी को रोकना है।
डॉ सिंह ने यह भी बताया कि बीएनएस महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा के दायरे को विस्तार देता है। महिला पर हमला करने या उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल के प्रयोग और ताक-झांक के अपराधों में “एक आदमी” के स्थान पर “जो भी” शब्द का प्रतिस्थापन, अपराधी के लिंग की परवाह किए बिना ऐसे अपराधों से सुरक्षा के दायरे का विस्तार करता है।