माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं श्री अतुल कुमार सक्सेना, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व श्री महेन्द्र कुमार ढ़ाबी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार दिनांक 26.03.2024 को जिलें के पैरालीगल वॉलेन्टियर्स हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत तृतीय चरण में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
श्री महेन्द्र कुमार ढाबी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने कार्यक्रम में उपस्थित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स कोे जानकारी देते हुए बताया कि एक पैरालीगल वॉलेन्टियर का मुख्य कर्तव्य यही होता है कि जनता तक त्वरित न्याय पहुंच सके, गरीब और असहाय लोग भी न्याय प्राप्त कर सकें और जनता के छोटे-छोटे झगड़े प्रारंभिक स्तर पर ही आपस में बातचीत कर राजीनामे के माध्यम से ही सुलझ जाएं। इसके लिए वे गांव-गांव जाकर न्याय पाने के लिए प्रयासरत लोगों को त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिए जागरूक करें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर श्री अभय कुमार गुप्ता द्वारा उपस्थित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को आई.पी.सी के महत्वपूर्ण प्रावधान- धारा 509, 354, 376, 304बी, 366, 498ए, 494 एवं दहेज निषेध अधिनियम के संबंध में अवगत करवाया गया।
साथ ही श्री राधेश्याम जोगी, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा उपस्थित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को बच्चों से संबंधित कानून- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के संबंध में तथा श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा असि. लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 तथा लापता बच्चे कारखाना अधिनियम 1948 के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर अभय कुमार गुप्ता, चीफ लीगल एड डिफेंस काउसिंल राधेश्याम जोगी, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउसिंल वीरेन्द्र कुमार वर्मा सहित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स उपस्थित रहे‌